तीन अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 100000/-रूपये अर्थदण्ड की सजा तय
03 नफर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 100000/-रूपये अर्थदण्ड की सजा तय
गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “ “OPERATION CONVICTION” के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें में प्रभावी पैरवी कर 03 नफर अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व 100000/-रूपये अर्थदण्ड की दिलाई गई सजा*
दिनांक 31.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 06/2017 धारा 302,34, भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्तगण 01.कुंवर विवेश सिंह पुत्र अजय उर्फ सन्त सिंह 02.कुंवर रजनीश सिंह पुत्र अजय उर्फ सन्त सिंह 03.अजय उर्फ सन्त सिंह पुत्र स्व0अमरनाथ सिंह निवासीगण पंचदेवरा थाना सैय्यदराजा जनपद चंदौली के विरुद्ध लगातार प्रभावी पैरवी किया गया जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण 01.कुंवर विवेश सिंह 02. कुंवर रजनीश सिंह व 3. अजय उर्फ सन्त सिंह उपरोक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर अपराध सिद्ध करते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण को *धारा 302,34 भादवि में आजीवन कारावास व 100000/-रू0 (एक लाख रूपये) के अर्थदण्ड से, अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 वर्ष के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया। *
*नोट : उपरोक्त प्रकरण का विचारण मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जनपद गाजीपुर में किया गया*