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अफजाल अंसारी को मिला इंसाफ,गैंगस्टर एक्ट में जो सजा हुई थी वो हुई रद्द

अफजाल अंसारी को मिला इंसाफ,गैंगस्टर एक्ट में जो सजा हुई थी वो हुई रद्द

गाजीपुर के नवनियुक्त सांसद और तीसरी बार सांसद बने अफजाल अंसारी को आज हाई कोर्ट से इंसाफ मिला,जैसा कि विदित है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से 4 साल की सजा हुई थी,जिसे अफजाल अंसारी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी उच्च न्यायालय ने तो अफजाल अंसारी को जमानत दे दी लेकिन सजा बहाल रखी, इसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी,और सर्वोच्च न्यायालय ने 30 जून तक अफजाल अंसारी की इस सजा पर उच्च न्यायालय को सुनवाई करने को कहा था,हालांकि इसी बीच अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद चुन लिए गए और 5 जुलाई को उच्च न्यायालय ने सुनवाई करके फैसला सुरक्षित रखा था,जबकि उत्तर प्रदेश सरकार और पीड़ित पक्ष ने भी न्यायालय में अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा को आगे बढ़ाए जाने की याचिका दायर की थी,आज 29 अगस्त को अफजाल अंसारी के मामले फैसला आना था,जिसको लेकर पूरे प्रदेश की निगाहें लगी हुई थी और आज जब उच्च न्यायालय ने अफजल अंसारी की सजा को रद्द किया तो गाजीपुर में अफजाल अंसारी के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई,इस संबंध में अफजाल अंसारी का कहना है की पूरा जीवन संघर्ष का रहा है और संघर्ष करता रहूंगा ,गाजीपुर की जनता को और न्यायपालिका का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए अफजाल अंसारी ने कहा कि सावन के दूसरे सोमवार पर जो फैसला आया है,निश्चित तौर से वह गाजीपुर की गरीब जनता के लिए काफी खुशी देने वाला है।

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