ग़ाज़ीपुर

चार अभियुक्तगण को मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप

गाजीपुर।सराहनीय कार्य।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“OPERATION CONVICTION”* के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप चार अभियुक्तगण को मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’दिनांक 01.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप *थाना मरदह पर पंजीकृत मु0अ0सं0 132/1993 धारा 147/323/325/504/506/342/218/220/120बी भादवि* से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण

*1* . सुदामा यादव पुत्र स्व0 रामलखन नि0 शाहगंज जनपद सुल्तानपुर
*2* .इशनारायण पुत्र प्यारेलाल नि0 असावर थाना करीमउद्दीनपुर
*3* .धर्मदेव तिवारी पुत्र स्व0 भुवनेश्वर प्रसाद नि0 सोनवसा थाना मईल जनपद देवारिया
*4* .भीमसेन पुत्र स्व0 लालमुनी नि0 सोनवसा थाना मईल जनपद देवारिया के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को
*धारा 323 भादवि में 03 माह का साधारण कारावास व 1000/- रू0 का अर्थदण्ड़* , *धारा 325/149 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 20000/- रू0 अर्थदण्ड़*
*धारा 504 भादवि में 04 माह का कारावास व 2000/- रू0 का अर्थदण्ड़* ,
*धारा 506 भादवि में 06 माह का साधारण कारावास व 2500/-रू0 का अर्थदण्ड़* , *धारा 342 भादवि में 03 माह के साधारण कारावास व 1000/-रू0 अर्थदण्ड़* , से दण्डित किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button