ग़ाज़ीपुर

अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा 

‌अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा 

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION *CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा
दिनांक *20.09.2024* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना शादियाबाद पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-304/2016 धारा 363/366 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में *01 नफर* अभियुक्त *1. सोनू सिंह पुत्र राम नारायन सिंह निवासी वसिला थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर* के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, *धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, *धारा 4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button