न्यायालय ने धारा 363 भादवि में चार वर्ष का कारावास तथा 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
धारा 363 भादवि में चार वर्ष का कारावास तथा 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया
गाजीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’*
दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना जमानिया जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 813/2015 धारा 363,366,376, भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1.गोविन्द मल्लाह पुत्र गोगा मल्लाह निवासी कांशीराम आवास कॉलोनी चक्का बाँध थाना जमानिया जनपद गाजीपुर 2.सोनू गुप्ता पुत्र गनेश गुप्ता निवासी कांशीराम आवास कॉलोनी चक्का बाँध थाना जमानिया जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण *1.गोविन्द मल्लाह पुत्र गोगा मल्लाह उपरोक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास तथा 12000 रू0 के अर्थदण्ड से व 02.सोनू गुप्ता पुत्र गनेश गुप्ता को धारा 363 भादवि में चार वर्ष का कारावास तथा 12000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।