ग़ाज़ीपुर

प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा* ’
दिनांक 07.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 624/2016 धारा 363/366/376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त मनीष सिंह पुत्र कृपाशंकर सिंह निवासी वरईपार टोला वैशान थाना मछलीशहर जनपद जौनपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा 363 भादवि में 04 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 04 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 10000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।

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