कोतवाली पुलिस ने चार अभियुक्तों को किया गिरफ्तार
28.700 गौमांस बरामद किया गया,सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

गाजीपुर।थाना कोतवाली गाजीपुर पुलिस द्वारा, उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम धारा 3/5/8 में 04 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार जिनके पास से 28.7 कि0ग्रा0 गोमांस, 01 अदद लोहे की चापड़, 02 अदद लोहे का चाकू, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी, 01 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा), 04 अदद लोहे का बाट, 01 अदद लोहे की तराजू व अन्य वस्तुए की गई बरामद।अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा दिनांक 05.05.2025 को मुखबिर खास सूचना के आधार पर ग्राम चौकिया पोखरे के पास स्थित मकान को चेक किया गया तो अभियुक्तगण 1. इरशाद कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी 2. शाहिद कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी 3. दिलशाद कुरैशी पुत्र इकबाल कुरैशी 4. इरफान कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी के पास से कुल 28.7 कि0ग्रा0 गोमांस, 01 अदद लोहे की चापड़, 02 अदद लोहे का चाकू, 01 अदद लोहे की कुल्हाड़ी, 01 अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा), 04 अदद लोहे का बाट, 01 अदद लोहे की तराजू, 01 अदद प्लास्टिक का पीढ़ा, 04 अदद मोबाइल फोन, 3140/-रू0 नकद व 01 अदद मोटर साइकिल बरामद होने पर अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 313/2025 धारा 3/5/8 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।
*विवरण पूँछताछ* – उक्त गिरफ्तारशुदा अभियुक्तों द्वारा पूँछताछ में बताया गया कि हम लोग चोरी छिपे रात में गाय बछड़ों को ले आकर रात में ही काट कर उनके मलबे को बोरी में भर कर पास के ही तालाब में ले जाकर फेंक देते हैं जिससे आस पास के लोग भी नहीं जान पाते हैं और केवल गोमांस को चोरी छिपे ही बेचते हैं तथा इसी से हम लोगों के परिवार का जीवन यापन चलता है, इस गोमांस को बेचने के लिये छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे थे और उनकी तौल कर पैकिंग करते हुए बेच रहे थे, तब तक आप लोग आ गये और आप लोगों को देखते ही मेरे गांव का दानिश कुरैशी पुत्र गुड्डू कुरैशी व बब्लू कुरैशी पुत्र इसराइल कुरैशी जो गोमांस के टुकड़ो की पैकिंग कर रहे थे एवं परवेज कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी जो गोमांस के टुकड़ो को तौल रहा था मौके से भाग गये और हम लोग पकड़े लिये गये । इरशाद कुरैशी के द्वारा बताया गया कि साहब यहां पर जो गोमांस नहीं बिक पाते है उसे मैं अपनी मोटर साइकिल जो पास में खड़ी है उसी से गोमांस के टुकड़ो को प्लास्टिक के झोले में रखकर आस- पास के गांव में घूम घूम कर बेच देता हूँ ।
*गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता -*
1. इरशाद कुरैशी पुत्र सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष
2. शाहिद कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 32 वर्ष
3. दिलशाद कुरैशी पुत्र इकबाल कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 22 वर्ष
4. इरफान कुरैशी पुत्र स्व0 सलीम कुरैशी निवासी ग्राम चौकिया थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र 25 वर्ष
*आपराधिक इतिहास – अभियुक्त इरशाद कुरैशी उपरोक्त*
1. मु0अ0सं0 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 493/2024 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
*आपराधिक इतिहास – अभियुक्त शाहिद कुरैशी उपरोक्त*
1. मु0अ0सं0 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 443/18 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 155/18 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
4. मु0अ0सं0 605/20 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
*आपराधिक इतिहास – अभियुक्त दिलशाद कुरैशी उपरोक्त*
1.मु0अ0सं0 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
*आपराधिक इतिहास – अभियुक्त इरफान कुरैशी उपरोक्त*
मु0अ0सं0 313/25 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
मु0अ0सं0 493/24 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर
*बरामदगी –*
1. 28.7 कि0ग्रा0 गोमांस
2. एक अदद लोहे की चापड़,
3. दो अदद लोहे का चाकू
4. एक अदद लोहे की कुल्हाड़ी,
5. एक अदद गोमांस काटने का लकड़ी का गुटका (ठीहा),
6. चार अदद लोहे का बाट,
7. एक अदद लोहे की तराजू,
8. एक अदद प्लास्टिक का पीढ़ा,
9. चार अदद मोबाइल फोन, 3140/-रू0 नकद
10. एक अदद मोटर साइकिल
*गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-*
1. प्रभारी निरीक्षक दीनदयाल पाण्डेय मय हमराह
2. उ0नि0 सलाहुद्दीन मय हमराह
3. उ0नि0 चन्द्रशंकर मिश्र,
4. उ0नि0 अशोक कुमार गुप्ता