ग़ाज़ीपुर

डीपी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

डीपी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।दिनांक *18.07.2025* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत *मु0अ0स0 – 46/2020 धारा 498 क, 304 ख व ¾ डीपी एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त राम जतन पुत्र प्रसाद राम निवासी ग्राम धरवाँ थाना नंदगंज जनपद गाजीपुर को धारा धारा 304 ख में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, *धारा 498 क में 02 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 3 डीपी एक्ट में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 20,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 4 डीपी एक्ट में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

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