पांच वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
पांच वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।दिनांक 24.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0स0 – 43/2019 धारा 452, 376, 326, 304, 323, 506 भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 1. अभियुक्त अब्दुल्ला खाँ पुत्र स्व0 नाजिम खाँ निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर को धारा 323 व 506 भादवि के तहत 01-01 वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया ।
2. अभियुक्त मेंहदी हसन उर्फ राजा खाँ पुत्र अब्दुल्ला खाँ निवासी खजुरी थाना दिलदारनगर जनपद गाजीपुर में धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 10,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 326 भादवि में आजीवन कारावास तथा 20,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 304 भादवि में आजीवन कारावास तथा 25,000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 452 भादवि में पांच वर्ष का साधारण कारावास व 5,000/- रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



