दो वर्ष का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया
दो वर्ष का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया

गाजीपुर।ऑपरेशन कन्विक्शन पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर अपहरण/पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारवास व 30000/- रू0 अर्थदण्ड़ की मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा ।”*
दिनांक 22.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 970/2017 धारा- 363,366,376,506, भारतीय दण्ड संहिता व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त चन्द्रकेशव पुत्र हरिशंकर निवासी करीमुल्लाहपुर रामबन थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त को धारा ¾ पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15000/- रू0 का अर्थदण्ड़, धारा 363 भादवि में 05 वर्ष का साधारण कारावास व 5000/- रू0 का अर्थदण्ड़, धारा 366 भादवि में 07 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रू0 का अर्थदण्ड़, धारा 506 भादवि में दो वर्ष का साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया।



