ग़ाज़ीपुर

पांच वर्ष का साधारण कारावास तथा 10000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया

पांच वर्ष का साधारण कारावास तथा 10000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया

गाजीपुर‌।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।दिनांक 18.07.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत *मु0अ0स0 – 385/2017 धारा 354 बी भारतीय दण्ड संहिता व 7/8 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त *नसीम* पुत्र अबरार निवासी शाहनिन्दा पीर बाबा का सेवक थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर को *धारा 354 बी में पांच वर्ष का साधारण कारावास तथा 10000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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