ग्राम पचायत डोड़सर में ग्राम प्रधान द्वारा कराये गये कार्यो की होगी विस्तृत जांच डीएम दिया आदेश
गांव सहित पूरे विकासखंड क्षेत्र में मचा हड़कंप

गाजीपुर।जनपद के मरदह विकासखंड के अंतर्गत आने वाले डोड़सर ग्राम पंचायत में हुए विकास कार्यों की जांच हेतु जिला मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश मचा हड़कंप।रामजन्म पुत्र जमुना व अन्य निवासी ग्राम पंचायत डोड़सर के द्वारा नोटरी बयान हल्फी शपथ पत्र दिनांक 09.06.2025 के साथ शिकायती पत्र दिनांक 09.06.2025 द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1947 में वर्णित उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली 1997 के नियम-3 के उप नियम (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम पचायत में कराये गये विकास कार्यों की गयी अनियमितता की जाँच कर पंचायतीराज अधिनियम 1947 की धारा-95 (1) (छ) के अन्तर्गत कार्यवाही करने की मांग की गयी है।जिसके क्रम में “उत्तर प्रदेश पंचायत राज (प्रधानों और सदरयों का हटाया जाना) जांच नियमावाली-1997 के नियम-4 के कम में प्रारम्भिक जांच हेतु जिला स्तरीय जिला भूमि संरक्षण अधिकारी,सहायक अभियंता,ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को नामित किया है।उक्त शिकायती शपथ पत्र संलग्नक सहित की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की गयी है कि संलग्न संदर्भित शिकायती शपथ पत्र में दिये गये वर्णित विन्दुओं पर जाँच कर बिन्दुवार सुस्पष्ट जाँच आख्या,साक्ष्यों एवं मन्तव्य सहित एक पक्ष के अन्दर अनुस्मारक की प्रतीक्षा किये बगैर अनिवार्य रूप से जिला पंचायत राज अधिकारी, को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।जॉच हेतु मौके पर जाने के कम से कम 72 घण्टे पहले दोषी व्यक्तियों को लिखित में बताते हुए नोटिस जारी करेंगे कि वह आपके द्वारा तय दिनांक,समय व स्थान पर समस्त अभिलेखों सहित स्वयं उपस्थित रहेंगे।अन्यथा की स्थिति में यह माना जायेगा कि उन्हे कुछ नहीं कहना है और वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे है और मौके पर उपलब्ध तथ्यों / साक्ष्यों के आधार पर जाँच आख्या प्रस्तुत कर दी जायेगी।नोटिस की प्रति सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी / सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के माध्यम से सम्बन्धित दोषी व्यक्तियों को कम से कम 48 घण्टे पहले तामील करायेगें।



