बाल संरक्षण / किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न
बाल श्रम की रोकथाम, बाल विवाह की रोकथाम आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा

गाजीपुर।बच्चों के लिए उचित देखभाल, संरक्षण, विकास और पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए यूनिसेफ के सहयोग से जनपदीय पुलिस को बाल संरक्षण और किशोर न्याय अधिनियम- 2015 के बारे में किया गया प्रशिक्षित।अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉ ईरज राजा के द्वारा बाल संरक्षण / किशोर न्याय अधिनियम-2015 के संबंध मे प्रशिक्षण गोष्टी यूनिसेफ के सहयोग से बाल संरक्षण / किशोर न्याय अधिनियम 2015 का प्रशिक्षण कार्यक्रम पुलिस लाइन गाजीपुर के सभागार में आयोजित किया गया,जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारीगण सहित जनपद से समस्त थाना प्रभारी/वरिष्ठ उप निरीक्षक गण / थाने पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, एसजेपीयू प्रभारी / थाना एएचटीयू प्रभारी, व प्रत्येक थानों से महिला मु0आ0/आरक्षी ने प्रतिभाग किया।प्रशिक्षण में यूनिसेफ के कर्मचारी,बाल संरक्षण अधिकारी,सीडब्लूसी, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य सहित प्रमुख अधिकारी कर्मचारी द्वारा दिशा-निर्देशन एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिसमे प्रमुख रूप से छोटे अपराध,गम्भीर अपराध,जघन्य अपराध, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 94 के तहत उम्र का निर्धारण एवं दण्ड के प्रावधान एवं प्रयोग तथा बच्चों के राहत एवं पुनर्वास के सम्बन्ध में बताया गया।उक्त बैठक में पॉक्सो एक्ट के मुकदमें में पीड़िता को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने व पॉक्सो के मामले में प्रारूप क व ख भरने व किशोर न्याय बोर्ड से निर्गत सम्मन की तमिला, नशे के विरुद्ध के अभियान के संबंध में, धारा 77 व धारा 78, क्रियान्वयन, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी / विवेचक के समक्ष आ रही समस्याएं, बाल श्रम की रोकथाम, बाल विवाह की रोकथाम आदि के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई।