ग़ाज़ीपुर

आजीवन कारावास व 40,000 रुपये अर्थदण्ड की मा.न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा

‌मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा लगातार प्रभावी पैरवी कर हत्या के मुकदमें के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 40,000 रुपये अर्थदण्ड की मा.न्यायालय द्वारा दिलाई गयी सजा।दिनांक 31.01.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना रेवतीपुर जनपद गाजीपुर पर पंजीकृत *मु0अ0सं0- 260/2015 धारा 302,307,201,भादवि व 3/7/25 आर्म्स एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में *अभियुक्त 1. राजेश यादव* पुत्र बलवर यादव निवासी कल्यानपुर थाना रेवीतपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 20000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 307 भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 अर्थदण्ड व धारा 201 भादवि में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रु0 अर्थदण्ड, धारा 3/7/25 आयुध अधि0 में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रु0 अर्थदण्ड* की सजा से दण्डित किया गया।

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