शब्बीर अहमद पुत्र स्व.कबीर अहमद के विरूद्ध की गई रासुका की कार्यवाही हुई
अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत

गाजीपुर।थाना नोनहरा ग्राम लावा की घटना में संलिप्त अभियुक्त शब्बीर अहमद पुत्र स्व.कबीर अहमद के विरूद्ध की गई रासुका की कार्यवाही-अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक *07.12.2024* को थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लावा में बर्तन के दुकानदार शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर द्वारा अपनी बर्तन की दुकान में अल्पवयस्क बालिका को बंधक बनाकर दुष्कर्म किया गया था । घटना के संबंध में थाना नोनहरा पर *मु0अ0सं0-206/2024 धारा 65(1)/109(1)/127(2) बी0एन0एस0 व 5L/6 पॉक्सो एक्ट* पंजीकृत किया गया । घटना के कारण आमजनमानस में व्याप्त जनाक्रोश तथा आमजनमानस में फैले हुए दहशत एवं भय का माहौल हो गया लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी थी । कई दिनों तक लावा बाजार की दुकाने बन्द, रही दहशत व भय के कारण अभिभावक अपने बच्चों एवं बच्चियों को घर से बाहर निकलना बन्द कर दिये थे । हिन्दु व मुस्लिम के बीच में सम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गया था शांन्ति व्यवस्था की कठिन समस्या उत्पन्न हो गयी थी ।कई दिनों तक पुलिस फोर्स ग्राम लावा में शांन्ति व्यवस्था ड्यूटी में लगी रही । अभियुक्त शब्बीर अहमद उपरोक्त का यह अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (iii) के अन्तर्गत पाकर थानाध्यक्ष नोनहरा द्वारा अभियुक्त शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध रासुका की कार्यवाही की गई ।
*अभियुक्त का नाम व पताः-*
*1.* शब्बीर अहमद पुत्र स्व0 कबीर अहमद निवासी ग्राम लावा थाना नोनहरा