ग़ाज़ीपुर

पास्को एक्ट के तहत न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा। 01.02.2025 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप *थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 38/17 धारा 354क,452,323,5204,506(2) भादवि व ¾,7/8 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में *01 नफर अभियुक्त 1. अभय कुमार उर्फ पंडित कश्यप* पुत्र अर्जुन कश्यप निवासी अंधऊ पट्टी थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को *धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधि0 में 4 वर्ष का कारावास तथा 10000/- रु0 का अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 506(2) भादवि में 01 वर्ष का कारावास से* दण्डित किया गया।

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