घटना/दुर्घटना

ठेका दिलवाले ने नाम पर दो लाख दस हजार की ठगी

गाजीपुर।सोलर पैनल लगवाने का ठेका दिलाने के नाम पर लाखों रुपए ठगी का आरोप।मालूम हो कि मरदह थाना क्षेत्र के‌ डोड़सर गांव निवासी आकाश सिंह पुत्र रणजीत सिंह 2,10,000/- दो लाख दस हजार रूपया ठगी करने के सम्बन्ध में शिवकुमार राम व इनके ससुर अशोक राम ग्राम चड़ेरा उत्तर टोला थाना करीमुद्दीनपुर पर आरोप लगाते हुए तहरीर में बताया कि दिनांक 16.05.2024 को 1,00000/- एक लाख खाते द्वारा तथा दूसरी बार में 50,000/-पचास हमार कैस तथा तीसरी किस्त 60,000/- साठ हजार कैस लिया टोटल 2,10,000/- दो लाख हजार रूपया लिया आज तक कोई काम भी नहीं दिलवाया जब मैं अपना रुपया मांगले लगा तो आज कल करते हुए टालते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगे। पीड़ित द्धारा थाना करीमुद्दीनपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके बाद सुलह समझौते किया गया विपक्षी द्वारा अपने अधिवक्ता रंजीत कुमार के माध्यम से चेक सं-000129 दिया लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण उक्त चेक बाउन्स हो गया। जिसकी सूचना कई बार दिया लेकिन आज तक रूपया नहीं दिया।पीड़ित अपने साथ धोखा धड़ी व फरेबी की आशंका व्यक्त कर ही रहा था कि इसी दौरान दिनांक- 20.01.2025 को अधिवक्ता रंजीत कुमार द्वारा पीड़ित को मोबाइल फोन से धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुमको जो करना है कर लो,अब तुम्हारा पैसा वापस नही दिया जायेगा। जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई गई जिसके बाद मोहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी के आदेश पर मरदह पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया।इस संबंध थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित आकाश सिंह के तहरीर पर अभियोग दर्ज कर जांच पड़ताल किया जा रहा है

गाजीपुर।।मालूम हो कि मरदह थाना क्षेत्र के‌ डोड़सर गांव निवासी आकाश सिंह पुत्र रणजीत सिंह
2,10,000/- दो लाख दस हजार रूपया ठगी करने के सम्बन्ध में शिवकुमार राम व इनके ससुर अशोक राम ग्राम चड़ेरा उत्तर टोला थाना करीमुद्दीनपुर पर आरोप लगाते हुए तहरीर में बताया कि दिनांक 16.05.2024 को 1,00000/- एक लाख खाते द्वारा तथा दूसरी बार में 50,000/-पचास हमार कैस तथा तीसरी किस्त 60,000/- साठ हजार कैस लिया टोटल 2,10,000/- दो लाख हजार रूपया लिया आज तक कोई काम भी नहीं दिलवाया जब मैं अपना रुपया मांगले लगा तो आज कल करते हुए टालते हुए जान से मार डालने की धमकी देने लगे। पीड़ित द्धारा थाना करीमुद्दीनपुर में प्रार्थना पत्र दिया गया जिसके बाद
सुलह समझौते किया गया विपक्षी द्वारा अपने अधिवक्ता रंजीत कुमार के माध्यम से चेक सं-000129 दिया लेकिन खाते में पैसा न होने के कारण उक्त चेक बाउन्स हो गया। जिसकी सूचना कई बार दिया लेकिन आज तक रूपया नहीं दिया।पीड़ित अपने साथ धोखा धड़ी व फरेबी की आशंका व्यक्त कर ही रहा था कि इसी दौरान दिनांक- 20.01.2025 को अधिवक्ता रंजीत कुमार द्वारा पीड़ित को मोबाइल फोन से धमकी भरे लहजे में कहा गया कि तुमको जो करना है कर लो,अब तुम्हारा पैसा वापस नही दिया जायेगा। जिसके बाद पीड़ित ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराई गई जिसके बाद मोहम्मदाबाद क्षेत्राधिकारी के आदेश पर मरदह पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया।इस संबंध थानाध्यक्ष विजय प्रताप सिंह ने बताया कि पीड़ित आकाश सिंह के तहरीर पर अभियोग दर्ज कर जांच पड़ताल किया जा रहा है।

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