ग़ाज़ीपुर

हत्या के मुकदमें में चार अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते आजीवन कारावास

आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20000/-रूपये अर्थदण्ड़ की दी गयी

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान *“OPERATION CONVICTION”* के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप हत्या के मुकदमें में चार अभियुक्तगणों को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20000/-रूपये अर्थदण्ड़ की दी गयी सजा ’*दिनांक 19.12.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा पर पंजीकृत *मु0अ0सं0- 07/21 धारा 302/34/341/504 भादवि व 4/25 आर्म्स एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में 04 नफर अभियुक्तगण 1. शहबाज हुसैन पुत्र जमशेद 2. कलामउद्दीन पुत्र जमालउद्दीन 3. निजामउद्दीन उर्फ चुन्नू पुत्र जमालउद्दीन समस्त निवासी ग्राम फतेहपुर अटवा थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर 4. बबलू उर्फ शमशाद पुत्र नसीर निवासी फतेहबाग थाना मोहम्मदबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त को *धारा 302/34 भदावि में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20000/-रूपये अर्थदण्ड़, धारा 504 भदावि में प्रत्येक को 01 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 341 भदावि में 01 माह का कारावास एवं अभियुक्त शहबाज को धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 के अर्थदण्ड़* से दण्डित किया गया।

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