मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष का कारावास सजा सुनाई
मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष का कारावास दी
गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप छेड़खानी/यौन उत्पीड़न के मुकदमें में 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 02 वर्ष का कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड की दी गयी सजा।दिनांक 02.12.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-124/96 धारा 323/354 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त संतोष सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी ग्राम-दिलशादपुर थाना बरेसर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध करते हुए *धारा 354 भदावि में 02 वर्ष की सजा व 5000/- रू0 अर्थदण्ड तथा धारा 323 भदावि में 06 माह का कारावास व 500/-रू0 के अर्थदण्ड़* की सजा से दण्डित किया गया।