ग़ाज़ीपुर

प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

गाजीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’*
दिनांक *26.11.2024* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कोतवाली पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-305/23 धारा 376(1), 452, 354क, 506 भदावि व 5एल/6, 11(1)/12 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में *01* नफर अभियुक्त *1. सुनील प्रजापति पुत्र जवाहिर प्रजापति* निवासी अन्धऊ थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्नारा दोषी करार देते हुए *धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष* का कारावास व 40000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया अर्थदण्ड अदा करने न करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया । *धारा 452 भदावि में 04 वर्ष का कारावास* एवं 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं धारा 506 भदावि में 01 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया।

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