रानीपुर गांव के सुदामा पासी को एक वर्ष का कारावास
अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा
गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।
दिनांक 18.10.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नोनहरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 100/2019 धारा 341,504,506,352,307 भदावि से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त सुदामा पासी पुत्र स्व0 खुरचन पासी निवासी ग्राम रानीपुर थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त सुदामा पासी उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए *धारा 341 भदावि में 01 माह का साधारण कारावास, धारा 352 भदावि में 03 माह का साधारण कारावास,धारा 504 भदावि में 01 वर्ष का साधारण कारावास,धारा 506 भदावि में 02 वर्ष का साधारण कारावास,धारा 307 भदावि में 10 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा।