एक अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा
एक अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा
गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप एक अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा* ’
दिनांक *18.09.2024* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना नन्दगंज पर पंजीकृत *मु0अ0सं0-576/2017 धारा 363/366ए/370ए भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्ता *1.निशा सिंह पुत्री धीरेन्द्र कुमार* निवासिनी छोटा पाण्डेयपुर कैण्ट थाना कैण्ट जनपद वाराणसी के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्ता उपरोक्त को *धारा 366 ए भादवि में 10 वर्ष का कारावास व 25000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह का अतिरिक्त कारावास, *धारा 3/4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास व 35000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया ।