न्यायालय द्वारा अभियुक्त जीउत बंधन मिश्रा को धारा 419 भादवि में दो वर्ष का कारावास
न्यायालय द्वारा अभियुक्त 01.जीउत बंधन मिश्रा को *धारा 419 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास
गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के तहत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा* ।
दिनांक 31.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना खानपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 26/2008 धारा 419,420,467,468,504,506 भादवि व 3(1)10 SC/ST ACT से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त जीउत बंधन मिश्रा पुत्र स्व0 कमला मिश्रा निवासी ग्राम सिधौना थाना खानपुर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार प्रभावी पैरवी किया गया जिसके फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त 01.जीउत बंधन मिश्रा को *धारा 419 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 420 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास व 10000/-रू0 के अर्थदण्ड से व धारा 504 भादवि में 01 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास से* दंण्डित किया गया ।