धारा 4 DP Act में 01 वर्ष का साधारण कारावास दिया गया
धारा 4 DP Act में 01 वर्ष का साधारण कारावास दिया गया
गाजीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 03 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’
दिनांक 30.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना मुहम्मदाबाद पर पंजीकृत मु0अ0सं0 716/2012 धारा 498A/323/504/506 भादवि व 3/4 DP Act से सम्बन्धित प्रकरण में 03 नफर अभियुक्तगण 01. कमलेश कुमार राम पुत्र चुल्हन राम 02. कंचन उर्फ रिंकू पत्नी राजेश 03. शिमला पुत्री चुल्हन निवासीगण शंकरपुर थाना बाँसडीह जनपद बलिया के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण कमलेश कुमार राम, कंचन उर्फ रिंकू देवी, कु0 शिमला को धारा 498A भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रु0 प्रत्येक पर अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का साधारण कारावास, धारा 4 DP Act में 01 वर्ष का साधारण कारावास व 5000-5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया।