अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया गया
अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया
गाजीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’*
दिनांक 29.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप *थाना बरेसर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 67/1996 धारा 323,336,504,506 भादवि* से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त रमाशंकर पुत्र रामसकल निवासी बरेसर खास थाना बरेसर जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *अभियुक्त को धारा 323 भादवि में 200 रु0, 336 भादवि में 50 रु0, 504 भादवि में 100 रु0 व 506 भादवि में 200 रु0 के अर्थदण्ड, तथा न्यायालय के उठने तक कि सजा से दण्डित किया गया।अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 दिवस के साधारण कारावास से दण्डित किया गया।