ग़ाज़ीपुर

अभियुक्त को मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’

अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा

गाजीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’*
दिनांक 29.08.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप *थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 2746/2011 धारा 354,504,506 भादवि व 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट,* से सम्बन्धित प्रकरण में 01 नफर अभियुक्त अनुज कुमार श्रीवास्तव पुत्र त्रिभुवन लाल श्रीवास्तव निवासी वकील बाडी थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप *अभियुक्त को धारा 354 भादवि में 2 वर्ष साधारण कारावास, धारा 504 भादवि में 03 वर्ष का साधारण कारावास, धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का साधारण कारावास व धारा 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट में 02 वर्ष के साधारण कारावास व 10000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह का अतिरिक्त कारावास* से दण्डित किया गया।

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