मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा
मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा
गाजीपुर।श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा.न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’*
*दिनांक 29.07.2024* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना बिरनो पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 407/2015 धारा 354A/323/325/504 भादवि 7/8 पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण *01. धनन्जय राम पुत्र बाचू राम 02. नागेन्द्र राम पुत्र बाचू राम* निवासीगण नसरतपुर थाना बिरनो जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त धनन्जय राम उपरोक्त को *धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, *धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, 504 भादवि में 06 माह का कारावास, धारा 8 पाक्सो एक्ट में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड* , अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, *अभियुक्त नागेन्द्र राम उपरोक्त को धारा 325 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 5000 रुपये अर्थदण्ड,* अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास, *धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास, 504 भादवि में 06 माह का कारावास* से दण्डित किया गया ।