2 लाख 90 हजार रुपये साईबर क्राइम के मामले में आरोपी को मिलीं अग्रिम जमानत
2 लाख 90 हजार रुपये साईबर क्राइम के मामले में आरोपी को मिलीं अग्रिम जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) तृतीय (सपना शुक्ला) की अदालत ने 2 लाख 90 हजार रुपये की धोखाधड़ी (साइबर क्राइम) करने के मामले में आरोपी को राहत दे दी।अलवर, राजस्थान निवासी रणजीत सिंह को एक-एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बन्धपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया।अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व अंकिता सिंह ने पक्ष रखा।अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी संतोष कुमार सिंह ने प्रभारी निरीक्षक,थाना साइबर काइम के समक्ष इस आशय की तहरीर प्रस्तुत किया कि वह अपने घर से 12 दिसंबर 2021 को आवश्यक कार्य हेतु शाम के समय मुगलसराय मार्केट गया, जहां पर प्रार्थी का पर्स गुम हो गया, जिसमें उसका ए.टी.एम. था। ए.टी.एम. को बन्द करवाने के लिए वह गुगल पे एस०बी०आई० कस्टमर केयर का न० सर्च किया और नं० से बात किया जिस पर उसने Anydesk App download करवाया और बताया कि ATM ब्लाक हो जायेगा। अगले दिन जब वह अपना एकाउण्ट चेक किया तो yono/phone pey दोनो नहीं खुल रहा था तब उसे मैसेज के माध्यम से पता चला कि उसका एकाउण्ट जो रजिस्टर्ड है, मोबाईल न से हटाकर फाड नं से जोड़ दिया गया है फिर अगले 13 दिसम्बर 2021 को गूगल के माध्यम से एस०बी०आई० कस्टमर केयर का नम्बर निकाला तो बात किया, वो भी Anydesk की प्रक्रिया का पालन करवाया और इस नं० से बताया कि आप के साथ fraud हो गया है। फिर SBI Bank के माध्यम से उसे पता चला कि 13 दिसंबर 2021 को उसके SBI खाते से तीन बार पैसा निकाला गया है। जो पहली निकासी 2,00,000/- रूपये, दूसरा निकासी 65,000/- रूपये तीसरा निकासी 25000/- रूपये जिसकी कुल राशि 2.90.000/- रूपये है।