घटना/दुर्घटना

धारा 376/120 बी भादवि में 10 वर्ष का कारावास* तथा 25,000 रुपये अर्थदण्ड तय

धारा 376/120 बी भादवि में 10 वर्ष का कारावास तथा 25,000 रुपये अर्थदण्ड तय

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा ’*
दिनांक *18.07.2024* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना करण्डा पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 624/2016 धारा 452,323,308, 506,376,120बी भादवि व ¾ पॉक्सो एक्ट* से सम्बन्धित प्रकरण में *02 नफर* अभियुक्तगण *01. प्रकाश उर्फ मंजुल* पुत्र बसन्तुराम *2.पतिराम* पुत्र दुर्गा राम निवासीगण बासुचक थाना करण्डा जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त प्रकाश उर्फ मंजुल को *धारा 17 पॉक्सो एक्ट के सपठित धारा 376/120बी भादवि में 10 वर्ष का कारावास* तथा 25,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास, *धारा 308 भादवि में अभियुक्त पतिराम को 02 वर्ष का कारावास,* *धारा 323 भादवि में 01 वर्ष का कारावास* , *धारा 452 भादवि में 03 वर्ष का कारावास* तथा 5000 रुपये अर्थदण्ड, *धारा 506 भादवि में 02 वर्ष का कारावास* , धारा 376 भादवि में दण्डित न करते हुए धारा *4 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कारावास* तथा 25000 रुपये के अर्थदण्ड,अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया ।

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