आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा तय
न्यायालय ने विचाराधीन मुकदमे में सुनाया फैसला

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 नफर अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा।दिनांक *18.06.2024* को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना कासिमाबाद पर पंजीकृत *मु0अ0सं0 147/14 धारा 302/34 भादवि* से सम्बन्धित प्रकरण में *01 नफर* अभियुक्त *धर्मेन्द्र राम पुत्र मोहन राम* निवासी नसीरुद्दीनपुर थाना कासिमाबाद जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के अर्थदण्ड , अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को *02 वर्ष के अतिरिक्त कारावास* से दण्डित किया जायेगा ।