ग़ाज़ीपुर

न्यायालय ने सुनाया एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास

साथ ही आजीवन कारावास और आर्थिक डंड

गाजीपुर।पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान “OPERATION CONVICTION” के अन्तर्गत मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 नफर अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए दी गयी सजा दिनांक 07.06.2024 को मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन के प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप थाना सुहवल पर पंजीकृत मु0अ0सं0 18/21 धारा 302/307/308/325/504/506 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में 02 नफर अभियुक्तगण 1. कौशल्या देवी पत्नी दीनदयाल 2. दीनदयाल पुत्र स्व0 जमुना बिन्द निवासीगण ग्राम मलसा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तगण उपरोक्त को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास तथा 10,000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 308/34 भादवि में प्रत्येक को 05 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 5000 रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, अभियुक्तगण को 325/34 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000 रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को 06 माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगीं।

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